Cuttack Violence And Curfew, कटक में हिंसा और कर्फ्यू: ओडिशा के कटक में रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प के बाद सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया. राज्य सरकार ने रविवार रात 10 बजे से कटक के 13 पुलिस थाना क्षेत्रों में निषेधाज्ञा (बीएनएसएस की धारा 163) लागू कर दी और शाम 7 बजे से इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दीं. कटक के पुलिस कमिश्नर एस देव दत्ता सिंह ने कहा कि ये आदेश अगले 36 घंटे तक प्रभावी रहेंगे.
विसर्जन के दौरान हुआ विवाद:
कटक के दरगाहबाजार इलाके में हाथी पोखरी के पास शनिवार और रविवार की दरमियानी रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच हिंसा भड़क उठी, जब विसर्जन जुलूस कथाजोड़ी नदी के किनारे देबीगारा की ओर बढ़ रहा था. अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय लोगों द्वारा तेज़ आवाज़ में संगीत बजाने पर आपत्ति जताए जाने के बाद हिंसा शुरू हुई. टकराव तब बढ़ गया जब भीड़ ने छतों से पत्थर और कांच की बोतलें फेंकनी शुरू कर दीं, जिससे कटक के डीसीपी खिलाड़ी ऋषिकेश ज्ञानदेव समेत कई लोग घायल हो गए. पुलिस ने बताया कि छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
इंटरनेट सेबा हुई बंद:
अधिसूचना में कहा गया है कि यह निर्णय जिला प्रशासन द्वारा इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संभावित दुरुपयोग पर चिंता जताए जाने के बाद लिया गया है ताकि झूठे, भड़काऊ और भड़काऊ संदेश फैलाए जा सकें, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है और सार्वजनिक व्यवस्था भंग हो सकती है.
अलर्ट मोड पर पुलिस:
पुलिस लगातार सड़कों पर गश्त कर रही है. पुलिस आयुक्त एस. देवदत्त सिंह ने कहा है कि जिन्होंने अप्रिय स्थिति पैदा की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल और आवश्यक सेवाओं को कर्फ्यू से छूट दी गई है. स्थिति की समीक्षा कर कर्फ्यू को घटाया या बढ़ाया जा सकता है. पेट्रोल पंप, अस्पताल, मेडिकल स्टोर और किराना दुकानों को खुला रखा गया है.
बाहर न निकलने की अपील
कटक में कर्फ्यू और पाबंदियों को लेकर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने जानकारी दी है. पुलिस ने लोगों से अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने और बसों की आवाजाही कम करने की अपील की है.
13 थाना क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू:
ओडिशा गृह विभाग ने 5 अक्टूबर की शाम 7 बजे से 6 अक्टूबर की शाम 7 बजे तक कटक शहर में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और अन्य प्लेटफार्मों सहित सभी इंटरनेट और डेटा सेवाओं को निलंबित कर दिया. अतिरिक्त मुख्य सचिव सत्यब्रत साहू की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि यह निर्णय भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) और दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल/सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम 2(1) के तहत लिया गया है.
आदेश में कहा गया है, ‘राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि असामाजिक तत्व इंटरनेट प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करके झूठे और भड़काऊ संदेश प्रसारित कर सकते हैं, जिससे सार्वजनिक शांति को खतरा हो सकता है. यह निलंबन कटक नगर निगम (सीएमसी) क्षेत्र, कटक विकास प्राधिकरण (सीडीए) क्षेत्र और 42 मौजा क्षेत्र में लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य अफवाहों को फैलने से रोकना और शांति बहाल करना है. अधिकारियों ने नई हिंसा को रोकने के लिए 13 पुलिस थाना क्षेत्रों में निषेधाज्ञा भी लागू कर दी है, जिससे पुलिस को उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अधिकार मिल गया है.’









