Bangalore Stampede: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की पहली आईपीएल जीत के जश्न के दौरान एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भागदौड़ की घट]ना के लिए विराट कोहली पर मामला दर्ज किया गया है। शुक्रवार को एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कोहली के खिलाफ बेंगलुरु के कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।
विराट के खिलाफ शिकायत करने वाले व्यक्ति का नाम एचएम वेंकटेश है। उनका घर कर्नाटक के शिवमोगा जिले में चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास है। व्यक्ति की शिकायत के बाद कब्बन पार्क पुलिस ने कहा कि शिकायत पर पहले से दर्ज मामले के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और जांच के दौरान इसकी जांच की जाएगी।
क्रिकेट स्टेडियम के पास भगदड़:
बुधवार को आरसीबी द्वारा 18 साल में पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) द्वारा आरसीबी के खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान क्रिकेट स्टेडियम के पास भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए।
भगदड़ मचने का कारण:
कर्नाटक सरकार को दी गई प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, स्टेडियम परिसर के पास नाले पर रखे गए अस्थायी स्लैब पर बड़ी संख्या में लोग खड़े थे। स्लैब वजन सहन नहीं कर सका और ढह गया, जिससे लोग नाले में गिर गए। इसके बाद लोग डरकर भगदड़ करने लगे। नतीजतन, कई लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। मृतकों में 13 से 35 वर्ष की आयु के युवक और युवतियां शामिल हैं।
अब तक कितने गिरफ्तार हुए?
इस मामले में अब तक कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें आरसीबी के वरिष्ठ अधिकारी निखिल सोसाले और तीन इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े लोग शामिल हैं। इन्हें 6 जून की सुबह क्यूबन पार्क पुलिस और सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) की संयुक्त कार्रवाई में केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद इन्हें मेडिकल जांच के बाद सत्र न्यायालय में पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
RCB, DNA एंटरटेनमेंट और KSCA पर एफआईआर:
5 जून को पुलिस ने आरसीबी फ्रेंचाइजी, इवेंट कंपनी DNA एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद ही गिरफ्तारियों की कार्रवाई शुरू हुई।
KSCA अधिकारियों को हाईकोर्ट से राहत:
इस बीच, कर्नाटक हाईकोर्ट ने KSCA के पदाधिकारियों को अंतरिम राहत दी है। अध्यक्ष रघु राम भट, सचिव ए. शंकर, कोषाध्यक्ष ईएस जयराम और अन्य अधिकारियों ने एफआईआर रद्द कराने की याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस को फिलहाल उनके खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 9 जून को होगी।